पौड़ी कोर्ट ने स्मैक तस्करी के दोषी को सुनाई चार साल की सजा, 5000 का अर्थदंड भी लगाया


पौड़ी जिला न्यायालय ने स्मैक तस्करी के एक मामले में दोषी पाए गए आरोपी को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 30 जून 2019 का है, जब ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर स्थित श्रीयंत्र टापू के समीप पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। शाम करीब 5:45 बजे कीर्तिनगर की ओर से आ रहे एक दुपहिया वाहन को पुलिस ने रुकने का संकेत दिया, लेकिन चालक ने बाइक को वापस मोड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बाइक सवार को पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक प्लास्टिक की पन्नी में भूरे रंग का पाउडर बरामद हुआ, जो बाद में 17.84 ग्राम स्मैक पाई गई। इसके अलावा आरोपी के पास एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी मिला। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह श्रीनगर क्षेत्र में युवाओं को स्मैक बेचता है।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में 11 सितंबर 2019 को आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने 13 नवंबर 2019 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जबकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी बरामद पदार्थ को स्मैक के रूप में प्रमाणित किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राजू कार्मी, निवासी ग्राम संगलाकोटी, पौड़ी को स्मैक तस्करी का दोषी पाया। सजा सुनाते हुए अदालत ने उसे चार साल के सश्रम कारावास और ₹5,000 के जुर्माने से दंडित किया।

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