दीपावली से पहले उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए बोनस और महंगाई भत्ता (DA) जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इसका औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के 2.50 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को एक जुलाई 2025 से 31 अक्तूबर 2025 तक के महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे डीए की दर 55% से बढ़कर 58% कर दी गई है।
बोनस पर बड़ा ऐलान
प्रदेश सरकार ने 4800 ग्रेड वेतन तक के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) देने की घोषणा की है। इस बोनस की अधिकतम सीमा 7000 रुपये निर्धारित की गई है, जिसके तहत कर्मचारियों को 6908 रुपये का बोनस मिलेगा।
यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में हैं और जिन्होंने कम से कम छह महीने की सतत सेवा पूरी की है। जिनकी सेवा अवधि छह महीने से कम है, उन्हें सेवा अनुपात के आधार पर बोनस मिलेगा। वहीं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्य कर चुके हैं, उन्हें 1184 रुपये का बोनस दिया जाएगा।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
बोनस और डीए की घोषणा के बाद राज्यभर के कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री धामी ने दीपावली से पूर्व स्वीकार कर एक बड़ा निर्णय लिया है।
क्या कहा अधिकारियों ने?
अपर सचिव वित्त डॉ. अहमद इकबाल ने जानकारी दी कि वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे लागू किया गया है।

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