उत्तराखंड में जमीन खरीदना हुआ महंगा, राज्यभर में नए सर्किल रेट लागू


उत्तराखंड में अब जमीन, मकान और फ्लैट खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने प्रदेशभर में संशोधित सर्किल रेट लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में नए सर्किल रेट तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, राज्य में करीब दो वर्षों के अंतराल के बाद सर्किल रेट में बदलाव किया गया है। इससे पहले वर्ष 2023 में संशोधन हुआ था। इस बार संपत्तियों के सर्किल रेट में 8 से 22 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में की गई है, जहां हाल के वर्षों में तेज़ी से विकास कार्य हुए हैं — जैसे नई सड़कों का निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और औद्योगिक परियोजनाएं।

राज्य सरकार का कहना है कि जिन इलाकों में तेजी से विकास हुआ है, वहां सर्किल रेट बढ़ाकर बाज़ार मूल्य और सरकारी दरों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। वहीं, जिन क्षेत्रों में विकास की गति धीमी रही है या संपत्ति के दाम स्थिर हैं, वहां सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जनवरी 2025 में तैयार हुआ था प्रारूप
सूत्रों के अनुसार, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने नए सर्किल रेट का प्रारूप जनवरी 2025 में ही तैयार कर लिया था। हालांकि, पंचायत चुनावों और फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसे लागू करने में देरी हुई। अब परिस्थितियां सामान्य होने पर सरकार ने लंबित प्रस्ताव को मंज़ूरी देते हुए संशोधित दरें लागू कर दी हैं।

रजिस्ट्री पर सीधा असर, सरकार की आय में इजाफा
नए सर्किल रेट लागू होने के बाद राज्य में जमीन, मकान, फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री पर लगने वाला खर्च बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर संपत्ति खरीदने वालों पर पड़ेगा। हालांकि, सरकार को इससे अपने राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में रियल एस्टेट बाजार में बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए यह कदम राज्य के वित्तीय ढांचे को मजबूत करेगा। सरकार ने इस बार भी सर्किल रेट निर्धारण के लिए वर्ष 2023 में अपनाए गए फार्मूले को ही आधार बनाया है।

क्या है सर्किल रेट?
सर्किल रेट वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर किसी संपत्ति की रजिस्ट्री की जाती है। इससे कम दर पर संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। सर्किल रेट बढ़ने का मतलब है, रजिस्ट्री पर अधिक स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा।

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