जनपद पौड़ी गढ़वाल में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर जयपाल नेगी के नेतृत्व में आज श्रीनगर कोतवाली पुलिस ने एक सक्रिय एवं आदतन अपराधी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की।
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, श्रीकोट गंगानाली क्षेत्र निवासी मंदीप सिंह पुत्र अब्बल सिंह, मूल निवासी ग्राम जाखी, तहसील कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत जिला बदर (तड़ीपार) की कार्रवाई की गई है। मा० जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशानुसार यह कार्रवाई अमल में लाई गई।
मंदीप सिंह के विरुद्ध कोतवाली श्रीनगर में आबकारी अधिनियम से संबंधित कई मामले पहले से ही पंजीकृत हैं, जो निम्नलिखित हैं:
- मु.अ.सं- 67/2021, धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम
- मु.अ.सं- 60/2022, धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम
- मु.अ.सं- 71/2022, धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम
- मु.अ.सं- 92/2022, धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम
- मु.अ.सं- 49/2023, धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को आगामी छह माह के लिए जनपद पौड़ी गढ़वाल की सीमा से बाहर भेज दिया गया है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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